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नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर यातायात विभाग वसूलेगा जुर्माना

रायपुर। रायपुर के आमापारा स्थित निजी अस्पताल में कोरबा से उपचार कराने आए युवक को तब परेशानी का सामना करना पड़ गया जब उसके वाहन के सामने रोड पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपना वाहन पार्क कर दिया। जिससे युवक अपना वाहन नहीं निकाल पा रहा था। जिससे उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन स्वामी दादागिरी के चलते प्रतिदिन अपना वाहन नो पार्किंग में खड़ी करता है। यातायात को शिकायत मिली तो यातायात ने नो पार्किंग में खड़ी वाहन के खिलाफ धारा 283 के तहत अपराध दर्ज किया है

यातायात से मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2021 की शाम 4:30 बजे यातायात पुलिस द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9479191234 पर शिकायत मिली कि आमापारा स्थिति हास्पिटल में युवक कोरबा से उपचार कराने के लिए आया है, लेकिन उनके वाहन के सामने रोड पर नो पार्किंग में ब्रेजा क्रमांक CG04LP3707 का चालक पिछले 2 दिन से रोड पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करके चला गया है। इस कारण युवक अपना वाहन नहीं निकाल पा रहा था। जिससे उस अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा।

शिकायत पर यातायात पुलिस उक्त वाहन के खिलाफ धारा 283 के तहत त्वरित कार्रवाई किया है। यातायात के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उक्त आरोपित वाहन के मालिक चालक का पता तलाश किया गया लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने आसपास के लोगों से वाहन चालक मालिक के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि वाहन ब्रेजा कार क्रमांक CG04LP 3707 के चालक द्वारा दादागिरी पूर्वक प्रतिदिन अपना वाहन नो पार्किंग में खड़ी करता है। वाहन को हटाने बोलने पर विवाद करता है।

यातायात पुलिस रायपुर द्वारा थाना आजाद चौक रायपुर में धारा 283 के तहत कार्रवाई किया है। बता दें कि यातायात पुलिस रायपुर द्वारा यातायात को बाधित करते नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में प्रतिदिन आईटीएमएस में लगे पीएस सिस्टम के माध्यम से भी बार-बार अपील की जा रही है कि वाहन चालक अपना वाहन नो पार्किंग में खड़ा नहीं करेंगे किंतु बार-बार समझाइश देने के बावजूद कुछ वाहन चालक जानबूझकर अपना वाहन नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात अवरूद्ध करते हैं ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस सख्त रुख अपनाते हुए भादवि की धारा 283 के तहत कार्रवाई करेगी।

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