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बिलासपुर नगर निगम में उपचुनाव: जिला मुख्यालय में बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर की ओर से नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही बिलासपुर नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर बिलासपुर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर व कलेक्टर डा. सारांश मित्तर ने नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों और राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला मुख्यालय में स्थित कार्यालयों के कोई अधिकारी व कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नही जाएंगे और जिला मुख्यालय को भी नहीं छोड़ सकेंगे। किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे

इस आदेश के साथ ही कार्यालय प्रमुखों को स्पष्ट किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारी— कर्मचारियों को जानकारी दे दें कि वे इस आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करें। दरअसल, चुनावी प्रक्रिया के तहत अभी कई काम होने हैं। इसमें कर्मचारियों की भी अलग— अलग प्रकार की जिम्मेदारियों के साथ ड्यूटी लगाई जाएगी। ताकि निर्बाध रूप से निर्वाचन प्रकिया संपन्न हो सकें। इसीलिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।

20 को होगा चुनाव

आयोग की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, उप चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। बिलासपुर नगर निगम में उपचुनाव उस सीट पर हो रही है, जिसमें शेख गफ्फार निर्वाचित हुए थे। दरअसल, मतगणना से पूर्व ही उनका निधन हो गया था। वहीं परिणामों की घोषणा हुई तो वे विजेता रहे। उनके वार्ड में नए पार्षद के लिए यह उपचुनाव हो रहा है।

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