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नए फाइनेंशियल ईयर में वित्त मंत्री ने किया ऐसा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी खुशखबरी सुनाई थी. अब से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है और इस साल अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. सीतारमण ने ऐलान करते हुए बताया था कि 7 लाख रुपये तक की इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. सरकार की तरफ से इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है जो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में लागू हो चुके हैं तो अब आप भी जान लें कि किन नियमों में चेंज हुआ है-

मिल रहे हैं कई टैक्स बेनेफिट

केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम पर फोकस करते हुए आम जनता को 7 लाख रुपये तक का टैक्स फ्री कर दिया है. इसके साथ ही कई तरह के टैक्स बेनेफिट भी मिल रहे हैं. बता दें 1 अप्रैल 2023 से न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. फिलहाल अब से आईटीआर पोर्टल पर पूरा फॉर्मेट न्यू टैक्स रिजीम सिस्टम के हिसाब से ही होगा.

पुराने टैक्स रिजीम में नहीं हुआ कोई बदलाव

आपको बता दें अगर आपको पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करा ह तो इसको आपको अलग से सलेक्ट करना होगा. इसके साथ ही आपके पास में ओल्ड टैक्स रिजीम में भी टैक्स फाइल करने का ऑप्शन रहेगा. फिलहाल निवेश और HRA जैसी छूट वाली पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

7 लाख तक की इनकम हो गई टैक्स फ्री 

नया इनकम टैक्स स्लैब में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है. मतलब अगर आपकी सालाना कमाई 7 लाख रुपये है तो आपको रिबेट के साथ कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी.

बेसिक छूट 3 लाख रुपये कर दी गई है

आपको बता दें न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. पहले 2.5 लाख रुपये की इनकम तक कोई टैक्स नहीं था. वहीं, अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे, जिसमें 5 लाख रुपये के बजाए रिबेट के साथ 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. इसके अलावा, न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपये की इनकम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा, ये 52,500 रुपये होगा.

 

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