चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है। याचिका में कहा गया है कि स्कूलों के अलावा हिंदी के अंकों को लेकर जो पीआईएल है उस पर भी एक ही साथ सुनवाई कर ली जाए तो सुविधा होगी। हाईकोर्ट ने इसके बाद सोमवार को एक साथ सुनवाई करने के निर्देश दिया है।याचिका में कहा गया है कि, हिंदी माध्यम विद्यालय बंद होने से हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी याचिका में बताया गया है कि, हिंदी अंकों के लिए खुद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी के अंक ही इस्तेमाल किए जाएं। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान शासन के वकील ने नरेंद्र दास का मामला प्रस्तुत करते हुए बताया था कि इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी इसलिए यह याचिका भी निरस्त करने योग्य है।