झारखंड | विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल समेत तीन प्रावधानों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। स्पीकर की अध्यक्षता में हुई विधानसभा की नियम समिति की बैठक में यह तय हुआ कि कार्य संचालन नियमावली की धारा 52 को विलोपित किया जाए। साथ ही धारा 304(2) के तहत प्रतिदिन शून्यकाल की सूचना 15 को बढ़ाकर 25 किया जाए। इतना ही नहीं अल्पसूचित प्रश्न को 14 दिन पहले सभा सचिवालय में जमा करने के प्रावधान को भी विलोपित किया जाए।
समिति के सदस्य और झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने इस अनुशंसा को मंगलवार को सदन के पटल पर रखा। इस पर स्पीकर ने नियमन दिया कि समिति की अनुशंसा पर सभी विधायक 14 मार्च तक संशोधन दे सकते हैं।