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क्या एक रुपए की गड़बड़ी पर भी आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस? ITR फाइल करने से जान लें ये बातें

इनकम टैक्स फाइल करने का टाइम चल रहा है. देश के सभी टैक्सपेयर्स के पास 31 जुलाई से पहले इसे फाइल करने का मौका है. अगर कोई टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बाद इसे फाइल करता है तो उसे 5 हजार रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार भी ऐसे लाखों टैक्सपेयर्स हैं, जो पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं. कई बार वह बिना सही जानकारी के आईटीआर फाइल कर देते हैं और उन्हें बाद में इनकम टैक्स नोटिस का शिकार होना पड़ता है. विभाग जब नोटिस भेज देता है तो फिर वह पेरशान हो जाते हैं. ऐसे में हर टैक्सपेयर्स को यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस वर्ग के टैक्सपेयर को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना होता है.

नौकरीपेशा वालों के लिए है ITR-1

अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं और आपकी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है, तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा. यह बात ध्यान में रखें कि सैलरी में पेंशन इनकम भी शामिल होती है.

अगर आपने दूसरे स्रोतों से भी आय कमाई है, जैसे बैंक डिपॉजिट का ब्याज और एक हाउस प्रॉपर्टी , तो भी आप आईटीआर-1 फॉर्म के जरिए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके साथ अगर आपके पास पांच हजार रुपये तक की कृषि आय है, तो भी आप अपना रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन लोगों को भरना चाहिए ITR-2

अगर आपकी सैलरी इनकम 50 लाख रुपये के पार है, तो आप आईटीआर 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आईटीआर-2 तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आपके पास कैपिटल गेन्स के तौर पर इनकम, एक से ज्यादा घर से आय या विदेशी आय या आप विदेशी एसेट के मालिक हैं. अगर आपकी किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप है या आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-2 का इस्तेमाल करना चाहिए.

ITR-3 किसके लिए बेस्ट?

यह फॉर्म कारोबारियों और पेशेवरों के लिए है, जो कोई सैलरीड इनकम नहीं कमा रहे हैं. अगर आप किसी कंपनी के पार्टनर हैं, तो भी आपको आईटीआर-3 फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए.

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