‘CBI को पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त होना चाहिए’, केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद को जमानत दे दी है. केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त होना चाहिए. भुइयां ने कहा कि सीबीआई को दिखाना होगा, वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है. वह इससे मुक्त है.
जस्टिस भुइयां ने ये भी कहा कि ये धारणा बदले कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई. बेल पर जस्टिस भुइंया ने तो सहमति जताई लेकिन CBI की गिरफ्तारी पर उन्होंने सवाल उठा दिया. यह सवाल उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाया. जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है. ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई. सीबीआई की पिंजरे में बंद तोता वाली छवि बदले.
CBI अब पिंजरे का तोता नहीं बाज बन चुका- BJP
जस्टिस भुइयां के ‘पिंजरे का तोता’ वाले कॉमेंट पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ये डिवीजन बेंच का फैसला है. किसी भी माननीय जज के स्टेटमेंट का हम सम्मान करते हैं मगर यहां मैं आपको बता दूं कि सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं बल्कि आज बाज बन चुका है.
सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी बेल
- केजरीवाल को 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा
- केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे
- केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे
- सरकारी फाइलों पर साइन नहीं करेंगे
- कोजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा
156 दिन जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में गजब का उत्साह है. 156 दिन बाद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तकरीबन 1 घंटे बाद केजरीवाल के वकीलों को मिल जाएगा. उसके बाद केजरीवाल के वकील ऑर्डर को लेकर लोअर कोर्ट जाएंगे, जहां लोवर कोर्ट जमानत की शर्तों को तय करेगा और उसके बाद रिहाई का आदेश तिहाड़ पहुंचेगा. इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन दो से ढाई घंटे का समय लग सकता है. केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है.
ED केस में पहले ही मिल चुकी थी जमानत
केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत मिली है. ईडी के केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पहले ही बेल मिल चुकी है. ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. वहीं, अब सीबीआई केस में उन्हें जमानत मिल गई है. ईडी केस में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.