ब्रेकिंग
मोबाइल गुम या हो फ्रॉड…अब एक ही जगह दर्ज होगी शिकायत, Super App हो रहा लॉन्च आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में असम पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 आतंकियों को किया गिरफ्तार कश्मीर में चिल्लई कलां शुरू, श्रीनगर में जमी डल झील ,पाइप लाइन में जमा पानी प्यार, रेप, शादी फिर घर से निकाला, UP पुलिस के सिपाही ने दिया ऐसा दर्द; कमिश्नर को बताई आपबीती संजय राउत के बंगले के बाहर संदिग्ध ‘रेकी’ के मामले में पुलिस दो संदिग्धों को छोड़ा NCP में अलग-थलग पड़े छगन भुजबल, क्या लेंगे कोई बड़ा फैसला? अटकलें तेज बिहार: दरभंगा में घर में छिपाकर रखे आठ थे मगरमच्छ, 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा 14 बिल पर 2 मुद्दे भारी…शीतकालीन सत्र में संसद के 65 घंटे कैसे हो गए बर्बाद? 51 करोड़ रुपये लागत, 176 लग्जरी कॉटेज; प्रयागराज महाकुंभ में डोम सिटी हिल स्टेशन जैसा देगी अहसास PM मोदी 65 बार नॉर्थ ईस्ट आए, कोई ना कोई तोहफा लाए: अमित शाह

उत्तराखंड: खाने-पीने की चीजों पर थूक लगाने वालों की खैर नहीं, 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी

उत्तराखंड में खाने-पीने की चीजों पर थूक लगाने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी. पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक दोषी पाए जाने पर 25000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. हाल ही में देहरादून और मसूरी में होटल और ढाबा जैसी जगहों पर खाने-पीने की चीजों में थूकने की घटना सामने आई थी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस पर सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए एफडीए और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सघन जांच हो और दोषियों को सजा मिले. वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है. ऐसे में किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शुद्धता और सुरक्षा सरकार की सर्वाच्च प्राथमिकता है.

दरअसल, मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर चाय की रेहड़ी लगाने वाले दो भाइयों नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उसे ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दोनों भाई उत्तर प्रदेश के मुजफफरनगर जिले के खतौली के रहने वाले हैं.

SOP में क्या?

एसओपी में कहा गया कि सभी ढाबों, होटलों तथा रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करनी होगी. प्रत्येक मीट विक्रेता, मीट कारोबारी, होटल और रेस्टूरेंट में हलाल और झटका को अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा. अनुपालन न किए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी.

मोबाइल गुम या हो फ्रॉड…अब एक ही जगह दर्ज होगी शिकायत, Super App हो रहा लॉन्च     |     आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में असम पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 आतंकियों को किया गिरफ्तार     |     कश्मीर में चिल्लई कलां शुरू, श्रीनगर में जमी डल झील ,पाइप लाइन में जमा पानी     |     प्यार, रेप, शादी फिर घर से निकाला, UP पुलिस के सिपाही ने दिया ऐसा दर्द; कमिश्नर को बताई आपबीती     |     संजय राउत के बंगले के बाहर संदिग्ध ‘रेकी’ के मामले में पुलिस दो संदिग्धों को छोड़ा     |     NCP में अलग-थलग पड़े छगन भुजबल, क्या लेंगे कोई बड़ा फैसला? अटकलें तेज     |     बिहार: दरभंगा में घर में छिपाकर रखे आठ थे मगरमच्छ, 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा     |     14 बिल पर 2 मुद्दे भारी…शीतकालीन सत्र में संसद के 65 घंटे कैसे हो गए बर्बाद?     |     51 करोड़ रुपये लागत, 176 लग्जरी कॉटेज; प्रयागराज महाकुंभ में डोम सिटी हिल स्टेशन जैसा देगी अहसास     |     PM मोदी 65 बार नॉर्थ ईस्ट आए, कोई ना कोई तोहफा लाए: अमित शाह     |