ब्रेकिंग
गणेशोत्सव में DJ और लाउडस्पीकर पर छिड़ा सियासी घमासान, AIMIM और शिंदे गुट आमने-सामने मथुरा का रहस्यमयी कोयले घाट, जहां वासुदेव ने कान्हा को टोकरी में रखकर पार की थी यमुना अरनिया में मिले 2 पाकिस्तानी कबूतर, पंजों में बंधी रिंग पर लिखे मिले पाक मोबाइल नंबर; सुरक्षा एजेंसि... पटना के गांधी घाट पर रिकॉर्ड स्तर छू सकती है गंगा, 8 जिलों में अलर्ट जारी; हेल्पलाइन 1070 सक्रिय अल्मोड़ा के सल्ट में 8 महीने बाद दहशत का अंत: 4 लोगों का शिकार करने वाला बाघ ट्रेंकुलाइज नशेड़ी बेटे ने मां और सास पर किया जानलेवा हमला, बच्ची को कमरे में किया बंद; पुलिस ने किया गिरफ्तार नीले ड्रम कांड की आरोपी मुस्कान की बेटी जेल में मनाएगी जन्माष्टमी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बनेगी रा... प्रयागराज कोर्ट में पेश नहीं हुए सांसद पप्पू यादव: अदालत ने दिया हाजिर होने का अंतिम अवसर ब्रिक्स समिट के चलते 11 सितंबर को दिल्ली में अवकाश: उपराज्यपाल ने जारी किया नोटिफिकेशन कनॉट प्लेस इनर सर्किल फिर होगा वाहनमुक्त? NDMC ने जनता से मांगे सुझाव, जानिए प्लान
मध्यप्रदेश

एक साल की बच्ची को बेचने का विरोध करने वाली मां की हत्या करने वाले तीन आरोपितों को उम्रकैद

धार। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार द्वारा शुक्रवार को आरोपित छोटू पुत्र सुखमन चौधरी, प्रसंदी पुत्री सुखमन व दीपिका पत्नी प्रसंदी निवासी ग्राम मनकोरा थाना रैपुरा जिला पन्ना को हत्या सहित अन्य धाराओं में आजीवन कारावास की सुनाई गई। यह हत्याकांड बहुत ही सनसनी खेज था। इसमें एक साल की मासूम बच्ची को एक लाख 80 हजार रुपये में बेचने का विरोध करने वाली उसकी मां की हत्या कर दी गई थी।

वहीं हत्या के आरोपित ने पीथमपुर के जिस क्षेत्र में मकान किराया लिया था, वहां अपने फर्जी आधार कार्ड दिए थे। इन लोगों ने हत्या करने के बाद बिन मां की बच्ची को दिल्ली के लोगों को बेच भी दिया। बाकायदा इंदौर में वकील से दस्तावेज बनाकर बच्ची को बेचा गया था। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तीन आरोपितों को तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सात आरोपितों को इस षड्यंत्र में शामिल होने आदि अपराध के लिए 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

इन्हें मिली 10 साल की सजा

इसी प्रकरण में सागरबाई पत्नी रूपनारायण राठौड़ थाना बाणगंगा जिला इंदौर, राधाबाई पत्नी प्रताप सिंह परिहार निवासी थाना हीरानगर जिला इंदौर, मानकुंवरबाई पत्नी अंतरसिंह सोलंकी राऊखेड़ी, मिथुन पुत्र अंतरसिंह सोलंकी राऊखेड़ी जिला इंदौर, मीना पत्नी महेश गोरवे लसूड़िया जिला इंदौर, सिकंदर पत्नी गोरीलाल न्यू दिल्ली व पूनमबाई पत्नी सिंकंदर न्यू दिल्ली को भादवि की धारा 370(4) सहपठित धारा 120 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया है।

बच्ची का फोटो मोबाइल पर भेजकर किया था सौदा

लोक अभियोजन विभाग के उप संचालक टीसी बिल्लौरे ने बताया गया कि 25 अगस्त 2020 को पीथमपुर में एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि छोटू अपनी पत्नी इंद्रा (मृतका) व अपनी एक वर्ष की बच्ची को लेकर दिल्ली में रहता था, जो बाद में पीथमपुर आ गया। आरोपित प्रसंदी, छोटू व दीपिका ने साजिश कर इंद्रा की बच्ची को बेचने का षड्यंत्र किया। बच्ची के फोटो मोबाइल पर भेजकर एक लाख 80 हजार में सौदा कर दिया था। 21 अगस्त 2020 को छोटू, प्रसंदी, दीपिका द्वारा इंद्रा को उसकी बच्ची को बेचने की जानकारी दी गई। इंद्रा ने विरोध किया तो दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।

इंदौर कोर्ट में बनवाया गोद लेने का इकरारनामा

हत्या करने के बाद उस कमरे का बाहर से ताला लगाकर सागरबाई, राधाबाई, मानकुंवरबाई, मिथुन, अंतरसिंह, मीना के माध्यम से सिकंदर व पुनमबाई को दिल्ली से पीथमपुर बुलाकर बच्ची को 1 लाख 80 हजार रुपये में बेच दिया गया। सभी अभियुक्तगण इंदोर न्यायालय परिसर में पहुंचकर स्टांप पेपर पर गोद नामा बनाया और बच्ची को सिकंदर व पुनमबाई के सुपुर्द भी कर दिया था। मौके पर छोटू व उसकी पत्नी इंद्रा का दिल्ली से इंदौर पहुंचने का रेल का ई-टिकट मिला था। इसमें छोटू के मोबाइल नंबर का उल्लेख था। इस मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस छोटू के गांव पहुंची और तीनों को पकड़ा था। इनसे पूछताछ पूरी कहानी सामने आई थी।

Related Articles

Back to top button