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मध्यप्रदेश

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, इन नियमों के तहत नियमित किए जाएंगे कर्मचारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश

भोपालः  प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से कई व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिल रहा है। नई मोहन यादव सरकार ने कई नियमों में भी परिवर्तन किए हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नए नियमों के तहत ही होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

संविदाकर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जारी नए निर्देश के अनुसार अब कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए एक परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही संविदाकर्मी नियमित हो पाएंगे। 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों में तृतीय श्रेणी भर्तियों में नियम का पालन करने का निर्देश दिए हैं।

बता दें कि प्रदेश के संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण के लिए आंदोलनरत थे। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हें नियमित करने का फैसला किया था, लेकिन नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार का मापदंड तय नहीं किया गया था। अब मोहन यादव सरकार ने नियमितीकरण के लिए नए नियम तय कर दिए हैं और इसी नियम के आधार पर ही नियमितीकरण किया जाएगा।

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