ब्रेकिंग
Police Action Chhindwara: सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीन शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 43 हजार रुपये बरामद Malva Nritya Mahotsav 2026: सेमी-क्लासिकल डांस में चमकी सौम्या, मिला प्रतिष्ठित 'मालवा नृत्य महोत्सव... STF Action in Bhopal: बौद्ध धर्म प्रचार के नाम पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला, 70 संदिग्ध चिन्हित Municipal Corporation Sagar: एमआईसी के प्रस्तावों को लंबित रखने का आरोप, आयुक्त के कार्यप्रणाली के ख... Ramleela Chhindwara 2026: छोटी बाजार में सजी भगवान राम की लीला, कोरोना काल में भी नहीं रुका था मंचन ... Congress Protest Bhopal: चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस नेताओं का हंगामा, पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐला... Madhya Pradesh Politics: पटवारी बोले- 'जब प्रदेश के पटवारी ही सरकार की नहीं सुनते, तो सरकार खटारा है... Delhi Building Accident: नई बनी इमारत ढहने से हड़कंप, राहत और बचाव कार्य जारी, घायलों को अस्पताल में... Coal India PME Update: कोलकर्मियों की हर साल होगी स्वास्थ्य जांच? प्रस्तावित नई व्यवस्था के खिलाफ मु... Muslim Personal Law: नाबालिग बेटी की कस्टडी मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, बच्चे का कल्याण सबसे सर्व...
मध्यप्रदेश

एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाईट और ड्रोन पर लगा प्रतिबंध

भोपाल। राजाभोज एयरपोर्ट के आसपास अब लेजर लाईट,ऊंचाई पर जाने वाले पटाखे, ड्रोन के उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।यह आदेश शुक्रवार को एडीएम हिमांशु चंद्र ने दिए हैं। दरअसल विमानपत्तन निदेशक राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र पर प्रशासन ने निर्णय लिया है। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए राजधानी में दिया गया पहला आदेश है।

एडीएम हिमांशु चंद्र ने समिति के पत्र पर सहमति जताते हुए बताया कि एयरपोर्ट के आपास के क्षेत्र में लेजर बीम लाईट का उपयोग होने, हवाई पटाखे , ड्रोन आदि के उपयोग होने से पायलेट को विमान लैंड करते समय लाईट आदि आंखों में चुभने से कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है।

इन क्षेत्रों में पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंध

शहर के लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक और विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाईट का उपयोग, हवाई पटाखे और ड्रोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button