उत्तरप्रदेश
मथुरा होली गेट अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, 4 हफ्ते का दिया समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के होली गेट पर अतिक्रमण हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता का दावा है कि अतिक्रमण से जाम लगता है और फुटपाथ पर कब्ज़ा है. मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी. कोर्ट ने पहले मार्च में भी सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया था, इस पर सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की थी.
मथुरा होली गेट के आसपास से अतिक्रमण हटवाने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मथुरा के समाजसेवी चूना कंकड़ गली निवासी प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.