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दिल्ली/NCR

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई ‘बहुत खराब’, AQI 354 पार; आज से GRAP-3 की कड़ी पाबंदियां लागू, जानें क्या खुला और क्या बंद

दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता के चलते एक फिर CAQM (Commission for Air Quality Management) ने ग्रेप 3 की पाबंदियां लगाई हैं. CAQM के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) जोकि 15 जनवरी को शाम 4 बजे 343 रिकॉर्ड किया गया था, उसमें बढ़ोतरी हुई है और आज यानी शुक्रवार 16 जनवरी को शाम 4 बजे यह 354 रिकॉर्ड किया गया है. इसके अलावा, IMD द्वारा मौसम संबंधी स्थितियों के पूर्वानुमान से पता चलता है कि हवा की धीमी गति, स्थिर वातावरण, खराब मौसम के पैरामीटर और मौसम संबंधी स्थितियों और प्रदूषकों के फैलाव की कमी के कारण AQI आने वाले दिनों में 400 के निशान को पार कर सकता है और ‘गंभीर’ श्रेणी में जा सकता है.

हवा की गुणवत्ता के मौजूदा ट्रेंड और IMD के AQI पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के प्रयास जारी हैय. GRAP पर CAQM उप-समिति ने आज एक सक्रिय कदम के तौर पर पूरे NCR में मौजूदा GRAP के स्टेज-III को लागू कर दिया है. यह कदमहवा की गुणवत्ता में सुधार करने प्रयास के तहत उठाया गया है.

प्रदूषण को कम करने के उपायों दें जोर

हवा की गुणवत्ता को सही करने के लिए सभी उपायों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है. यह कदम NCR में पहले से लागू मौजूदा GRAP के स्टेज I और II के बाद उठाया गया है. स्टेज 1 और 2 में हवा की गुणवत्ता में सुधार ना होने और स्थिति गंभीर होने पर कार्रवाई की गई है. इसके अलावा, NCR प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों से क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए उपायों को बढ़ाने के लिए कहा गया है.

ग्रेप-3 के तहत क्या प्रतिबंध लगे?

गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा. साथी ही इमारतों के तोड़ने की गतिविधियां जैसे- मिट्टी खोदना, पाइलिंग, ट्रेंचिंग और रेडी-मिक्स कंक्रीट संयंत्रों का खुले में संचालन पर रोक होगी. दिल्ली और एनसीआर जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया. वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा. कच्ची सड़कों पर रेत और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा.दिल्ली में अंतर-राज्यीय डीजल बसों के प्रवेश या संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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