ब्रेकिंग
Punjab Crime News: संगरूर में मां ने ही ली अपने 3 मासूम बच्चों की जान! पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलास... Amritsar Crime News: अमृतसर पुलिस का बड़ा एक्शन; अवैध हथियारों के 6 गिरोहों का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिर... Rupanagar Food Safety News: रूपनगर में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन; 120 किलो खराब मिठाइयां नष्ट, ... Bamial Firing News: शादी समारोह में तकरार बनी खूनी रंजिश! बरियाल के पास गाड़ी घेरकर चलाई गोलियां, यु... Punjab Politics News: पंजाब की सभी 117 विधानसभाओं से गुजरी बीजेपी की यात्रा; 30 सितंबर को जालंधर में... Jalandhar Crime Suspicion: जालंधर में 3 साल की बच्ची के साथ घूमते नशेड़ी को लोगों ने पकड़ा; जानें क्... Jalandhar Gold Price News: जालंधर में आज सस्ता हुआ सोना और चांदी; जानें 24K, 22K गोल्ड और चांदी का न... Jamui Minor Girl Harassment Case: पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए जमुई कांड के आरोपी नंदन और हरेराम, अब त... Jitan Ram Manjhi on Jamui Case: 'सम्राट की सरकार किसी को बख्शेगी नहीं', जमुई एनकाउंटर पर बोले HAM सं... Jharkhand News: 'घरजमाई बनना व्यक्तिगत पसंद'; हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रखा बरकरार, जानिए पू...
हरियाणा

Faridabad Demolition News: फरीदाबाद में 3000 से ज्यादा मकानों पर मंडराया खतरा; DTP विभाग ने जारी किया ध्वस्तीकरण का नोटिस

फरीदाबाद: नेहरू कॉलोनी की तोड़फोड़ की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग की नई कार्रवाई ने हजारों परिवारों की नींद उड़ा दी है। फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में विभाग 3000 से अधिक मकानों और दुकानों को अवैध मानते हुए उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में नोटिस चस्पा कर निवासियों को एक सप्ताह का समय दिया है।

📍 कहाँ-कहाँ लगाए गए हैं नोटिस?

DTP विभाग की रडार पर जीवन नगर पार्ट-2, गौंछी, दीपावली एन्क्लेव, पंचशील एन्क्लेव, गोठड़ा मोहब्बताबाद और मांगर सहित 10 से अधिक कॉलोनियां हैं। डीटीपी यजन चौधरी के अनुसार, इनमें से कई कॉलोनियां बिना लाइसेंस के काटी गई हैं, जबकि कई जगह नक्शा पास कराए बिना ही निर्माण कार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, दीपावली एन्क्लेव और पंचशील एन्क्लेव जैसे क्षेत्रों में अब किसी भी समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।

📄 रजिस्ट्री के बावजूद अवैध निर्माण

जीवन नगर का उदाहरण देते हुए डीटीपी ने स्पष्ट किया कि 5 एकड़ में बसी इस कॉलोनी के बिल्डर के पास कोई लाइसेंस नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोगों ने वहां रजिस्ट्री भी करा ली है, तो वह केवल मालिकाना हक साबित करती है, निर्माण करने का अधिकार नहीं। बिना लाइसेंस वाली जमीन पर मकान, दुकान या अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह अवैध है।

😨 परिवारों में पसरा सन्नाटा और डर

नोटिस मिलने के बाद से ही प्रभावित परिवारों में गहरा डर और दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर और बैंक से कर्ज लेकर ये आशियाने खरीदे थे। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से यहाँ रह रहे परिवारों का कहना है कि अब अचानक उन्हें बताया जा रहा है कि वे गलत जगह पर रह रहे हैं, जिससे उनकी पूरी दुनिया उजड़ने की कगार पर आ गई है।

Related Articles

Back to top button