नीमच: नीमच में नपा की नई परिषद के पहले सम्मेलन में विभिन्न आवासीय योजनाओं के भवन भूखंडों के लीज नवीनीकरण को भले ही भाजपा ने बहुमत से पारित कर दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए धारा 323 के तहत आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसमें बीते दिनों एडीएम न्यायालय ने नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा सहित भाजपा पार्षदों को नोटिस जारी किए थे। उक्त मामले में नपा अध्यक्ष सहित 10 पार्षदों को आज गुरुवार को एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत होना था जिस पर भाजपा पार्षदों का दल गुरुवार को एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और अपनी ओर से वकील नामा पेश किया।हालांकि एडीएम नेहा मीणा इस दौरान नपा में मुख्यमंत्री के सीधा प्रसारण कार्यक्रम में थी, इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाई। जिस पर भाजपा पार्षद दल ने आज अपनी ओर से वकील नामा पेश किया है। कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लीज नवीनीकरण के उन प्रकरणों से कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें एमओएस का उल्लंघन नहीं पाया गया है लेकिन नियमों के विपरीत परिषद में उन सभी प्रकरणों को भी बहुमत का दुरुपयोग कर पारित कर दिया गया जिसमें एम ओ एस का उल्लंघन किया है और प्रकरण के निराकरण का श्रेय लेने के चक्कर में शहर की जनता को भ्रमित किया जा रहा है।लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि लीज नवीनीकरण के आवेदन कर्ता को पहले पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा जिस पर शपथ पत्र भी देना होगा कि एमओएस का उल्लंघन होने पर वह स्वयं ही उसे तोड़ देंगे और उसकी राशि भी उन्हें पोर्टल पर ही जमा करानी होगी, उसके बाद ही लीज नवीनीकरण के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।उक्त मामले में भाजपा के पार्षद मनोहर मोटवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच का दुर्भाग्य है कि भाजपा के पार्षदों ने 3 साल से अटके लीज नवीनीकरण के प्रकरण को पारित किया और कांग्रेस पार्षदों ने उस मुद्दे पर 323 लगाई जो निंदनीय है जनता 3 वर्ष से भटक रही है 323 लगाने से वे आज भी भटक रही है जहां एम ओ एस का उल्लंघन है वहां लोक निर्माण कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन लीज नवीनीकरण राजस्व विभाग का कार्य है उस पर 323 लगाने से लोग भटक रहे हैं आज हम जनता के लिए यहां खड़े हैं हम ठोस पैरवी करेंगे 323 पर स्थगन हटाने और उसे खारिज करने के लिए जनता के हित में कार्रवाई की जाएगी।
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