इस बार जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें घर में घर में शराब रखने की लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि पिछले साल की आबकारी नीति में सरकार ने होम बार लाइसेंस देने का निर्णय लिया था जिसके मुताबिक 1 रूपए की सालाना आय वाला व्यक्ति घर में बार खोल सकता है। वहीं पिछले साल घर पर शराब रखने की लिमिट को भी बढ़ाया गया था और घर पर शराब रखने की लिमिट 4 गुना बढ़ाई गई थी। इससे पहले घर पर एक पेटी बीयर और 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति थी।

पिछले साल देसी शराब सस्ती करने के लिए शराब बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने का कमाई का मार्जिन घटाया गया था। पिछले साल आबकारी विभाग ने उप-दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। सरकार ने पिछले साल विदेशी शराब पर एक्साइज डयूटी 10 से 13 प्रतिशत तक कम कर दी थी। जिससे शराब सस्ती हो गई थी। खपत बढऩे से सरकार का खजाना भरा और मौजूदा वित्तीय वर्ष में उसे 1300 करोड़ अधिक आय हुई है। खास बात यह है कि वाणिज्यिक कर विभाग फिलहाल शराब पर वैट नहीं बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।