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मध्यप्रदेश

बैंक से डिफाल्टर हो चुके युवाओं को नहीं मिलेगा लोन

भोपाल । स्वरोजगार के लिए  लोन लेने  वाले  युवाओं के बारे में बैंक प्रबंधन की टास्क फोर्स कमेटी गहन जांच पड़ताल कर  उनके बारे में सारी जानकारी जुटाएगी। उनके नियम कायदों पर खरा उतरने के बाद ही मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के तहत लोन दिया जाएगा  जिन युवा या उनके परिजनों का बैंक में रिकार्ड खराब है, यानी वह डिफाल्टर साबित हो चुके हैं या जो पहले शासन की स्वरोजगार योजना का लाभ ले चुके है, उन्हें दूसरी बार लोन नही दिया जाएगा।  इसके अलावा  सब्सिडी का लाभ उन्ही युवाओं को दिया जाएगा, जो लोन लेने के बाद  बैंक को लगातार किस्तें चुकाते रहेंगे।
जिला उद्योग व्यापार केंद्र, लगभग पंद्रह  महीनों में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के जरिये, हजारों बेरोजगार युवाओ को बैंकों के माध्य्म से करोड़ों रुपए तक का लोन दिलवाएगा। सेवा सम्बन्धित व्यवसाय व खुदरा व्यापार के लिए 1 लाख  से 25 लाख तो वहीं नए उद्योग लगाने  के लिए 50 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। सरकार द्वारा जारी इस वित्तीय वर्ष में तीन महीनों से लेकर अगले वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक  के बारह महीनों में  शिक्षित बेरोजगारों को  ऋण देने का टारगेट भोपाल सहित हर जिलों के उद्योग व्यापार केंद्र को दिया गया है।
सालाना आय 12 लाख से ज्यादा नहीं हो
जो  शिक्षित युवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के  अंतर्गत  लोन ले चुके है, या जिन युवाओ ने लोन लेकर बैंक से ली गयी कर्ज  राशि वापस  नही की है, ऐसे डिफाल्टर युवाओ को कतई लोन नही दिया जायेगा।  जिनको  लोन दिया जायेगा  ,उन्हें सात साल के अंदर,  मंजूर किये गए लोन की राशि बैंक को चुकाना होगी। जो युवा लोन मिलने के बाद बैंक द्वारा तय की समय सीमा में लोन की किश्ते चुकाते रहेंगे, उन्हें सरकार द्वारा  तय की गई सब्सिडी यानी ब्याज अनुदान राशि भी  दी जायेगी।  मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से नये उद्योग लगाने ,सेवा व्यवसाय ,अथवा खुदरा व्यापार सम्बन्धित  स्वरोजगार के वास्ते लोन लेने के लिए 18 से 40 साल के 12 वी क्लास पास  युवक युवतियां ही आवेदन कर सकेंगे। लोन  के लिए आवेदन करने  वाले युवा के परिवार की सालाना आय 12 लाख से ज्यादा नही होना चाहिए।

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