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अमेजन की याचिका पर Future समूह को नोटिस, 24,500 करोड़ रुपए का है मामला

फ्यूचर समूह और अमेजन के बीच का विवाद कानूनी जंग में फंसा हुआ है। इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश के विरुद्ध अमेरिकी ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन की याचिका पर फ्यूचर समूह को नोटिस जारी किया है।प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने अमेजन की याचिका पर फ्यूचर समूह की फर्मों- फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को नोटिस जारी किये और कहा कि न्यायालय 23 फरवरी को बिना किसी स्थगन के याचिका पर सुनवाई करेगा।

अमेजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा दलील पेश करने से पहले ही नोटिस जारी कर दिया। फ्यूचर समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले 23 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के विरुद्ध अगले सप्ताह अमेजन की याचिका पर सुनवाई करेगा। आयोग ने फ्यूचर समूह के साथ अमेजन के विलय को दी गई मंजूरी वापस ले ली थी।उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में रिलायंस के साथ फ्यूचर समूह के 24,500 करोड़ रुपये के विलय समझौते पर एक मध्यस्थता अधिकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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