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मध्यप्रदेश

नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और गर्भपात मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, प्यारे मियां और उवैस को आजीवन कारावास की सजा

भोपाल। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और गर्भपात कराने के मामले में प्यारे मियां को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं वारदात में प्यारे मियां का कदम-कदम पर साथ देने वाले उवैस को भी आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। उवैस को 5 हजार हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि कोर्ट ने स्वीटी विश्वकर्मा को 376(3) में 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 313 में 5 साल की सजा ई दिया है। जबकि वारदात में शामिल  डॉ. हेमंत को 5 साल की सजा और 3 हजार जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह

 कोर्ट ने धारा 376, 313, 190 पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाया। सुनवाई के दौरान प्यारे मियां जबलपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा।
लंच से पहले मामले की सुनवाई करते हुए कविता वर्मा की विशेष कोर्ट ने  प्यारे मियां, उबेस स्वीटी डॉ हेमंत मित्तल को बालिका के साथ दुष्कर्म उसका गर्भपात कराने पर धारा 376 और 313 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।
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बता दें कि प्यारे मियां कांड 2020 का चर्चित मामला है। प्यारे मियां पर नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोप है। अपने फार्म हाउस पर गरीब बच्चियों का यौन शोषण करता था। घर में ही डांस बार बना रखा था।
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