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मध्यप्रदेश

इंदौर में 24 घण्टे खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट ताकि इंदौर को डेस्टिनेशन बना सके आईटी कंपनी,नोटिफिकेशन जारी

मध्यप्रदेश की औघोगिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर शहर में होटल-रेस्टोरेंट सहित विशेष प्रयोजन की दुकानें अब 24 घंटे खुलेंगी, जिसके चलते शहर में नाइट वर्किंग कल्चर स्थापित होगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सुविधाएं भी होगी, चूकि आईटी, बीपीओ सहित स्टार्टअप कंपनियों में काम करने वाले लोगों को खाने पीने से लेकर किसी प्रकार की सुविधा में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये निर्णय लिया गया है, इसके तहत काम करने वाले लोगों को सप्ताह में एक दिन अवकाश जरूर मिलेगा। ताकि वह आराम भी कर सके।

श्रम विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

शहर में आईटी कंपनियों, बीपीओ, स्टार्टअप कंपनियों के कारण शहर में होटल-रेस्टोरेंट सहित जरूरी सेवाओं की दुकानें 24 घंटे खोलने के आदेश जारी हो गए हैं। श्रम विभाग ने शहर में विशेष प्रायोजन की दुकानें 24 घंटे खुला रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे टू टीयर सिटी की ओर रुख कर रही आइटी कंपनियां अब इंदौर को अपना डेस्टिनेशन बना सकेंगी।

यह है नियम

कलेक्टर मनीष सिंह शहर के ऐसे सभी सेक्टर्स की मीटिंग लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। अभी तक रात 12 से सुबह 6 बजे तक इस पर रोक लगी हुई थी, जो अब हट जाएगी। नोटिफिकेशन में दो शर्तों को रखा गया है। मप्र दुकान व कारखाना स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत अब रात 9 से सुबह 7 बजे तक की भी छूट मिलेगी। श्रम कानून के तहत ऐसे संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देनी होगी।

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