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INX मीडिया केस: चिदंबरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SC में अब शुक्रवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम को बुधवार को उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिल पाई और अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई तय की गई है। चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी। रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने चिदंबरम के वकील को बताया कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में सुनवाई शुक्रवार को तय की है। रजिस्ट्रार (न्यायिक) की तरफ से संदेश मिलने के थोड़ी देर बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अगुवाई में वकीलों की टीम ने विमर्श कक्ष में संक्षिप्त चर्चा की और उसके बाद शीर्ष अदालत के परिसर से बाहर चले गए।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई अधिकारी मंगलवार पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम साढ़े छह बजे सीबीआई अधिकारी चिदंबरम के दिल्ली में जोर बाग स्थित आवास पहुंचे, पर वह वहां नहीं मिले। सीबीआई अधिकारियों का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे थे। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी चिदंबरम के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने गए थे या पूछताछ के लिए।

अधिकारियों ने बताया कि चिदंबरम के आवास पर गई टीम के सदस्यों ने सीबीआई मुख्यालय आकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। टीम के सदस्यों ने चिदंबरम के आवास पर नोटिस चस्पा किया जिसमें सीबीआई के उपाधीक्षक आर पार्थसारर्थी के समक्ष पेश होकर सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया। सूत्रों ने बताया कि समन चिदंबरम को ई-मेल के जरिएभी भेजा गया है।

ये है मामला
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की और आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताएं हुईं इसके बाद, ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया।

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