ब्रेकिंग
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का वेन्यू तय, ₹10.50 लाख के कि... IRCTC Booking Record: IRCTC ने रचा इतिहास, एक दिन में बुक हुए 20 लाख से ज्यादा रेल टिकट; टूटा पुराना... Beyond Weapons: रूस की तकनीक सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं, परमाणु टॉरपीडो से लेकर सैटेलाइट नेटवर्क म... Haiwaan Opening Day: 18 साल बाद साथ आए अक्षय कुमार और सैफ अली खान, बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ भी नहीं जुट... West Bengal Child Marriage: बारात लेकर पहुंचा था दूल्हा, ऐन वक्त पर पहुंची पुलिस ने मंडप से किया गिर... Raebareli Accident News: रायबरेली में लेंटर डालते समय टूटी सपोर्टिंग पटरी, ऊंचाई से गिरे 6 मजदूर; मच... Tirupati Accident News: तिरुपति में मोबाइल निकालने कुएं में उतरे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, जहरीली गैस... Raebareli Swine Flu News: रायबरेली में स्वाइन फ्लू का कहर, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 16; लखनऊ रेफर ... Kanpur Maharajpur Murder: अवैध संबंधों में बाधक बने नाबालिग बेटे का गला घोंटा, पोल खुली तो प्रेमी ने... हिरासत में मारपीट पुलिस की ड्यूटी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों को राहत देने से किय...
देश

दिल्ली में शराब पीने वालों की मौज, फिर शुरु हुआ बंपर छूट का दौर

नई दिल्ली । दिल्ली में शराब की कीमतों में फिर बंपर छूट का दौर शुरू हो गया है। इस संबंध दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है। दरअसल, आबकारी विभाग ने निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दी है।
आदेश के बाद शराब की दुकानों पर डिस्काउंट और ऑफर का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। सरकार के आदेश के तहत दुकानदार अब एमआरपी पर 25 प्रतिशत तक डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे पहले फरवरी महीने में सरकार ने कोविड से संबंधित दिशानिर्देशों और अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं के उल्लंघन के मद्देनजर शराब की दुकानों द्वारा दी जा रही छूट और योजनाओं पर रोक लगा दी थी। दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने सिफारिश की है कि दिल्ली (एनसीटी) के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के तहत शराब की बिक्री पर एमआरपी के 25 प्रतिशत तक छूट या छूट की अनुमति नियम 20 के सख्त अनुपालन के साथ दी जाएगी।
दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिया है कि लाइसेंसधारी विक्रेता दिल्ली में शराब की बिक्री पर एमआरपी के अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट या रियायतें दे सकते हैं। लाइसेंसधारी विक्रेता लाइसेंस के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है,तब उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। हालांकि, आदेश में कहा गया है कि समग्र जनहित में, सरकार किसी भी समय छूट वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। सरकार किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगी और दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट की अनुमति देना सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के उल्लंघन और कुछ लाइसेंसधारियों द्वारा दी गई अनियमित छूट के कारण बाजार की विकृति के मद्देनजर आबकारी विभाग ने 28 फरवरी को दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट और रियायतें बंद कर दी थीं।
शराब की दुकानों पर छूट देने और ‘एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ’ जैसे प्रस्तावों के साथ, फरवरी महीने में राजधानी के कई हिस्सों में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाने के साथ कुछ कानून-व्यवस्था के मुद्दे भी सामने आए थे। शराब की दुकानों पर विभिन्न ब्रांडों की शराब की कीमतों में 40 प्रतिशत तक की कमी के परिणामस्वरूप काफी लोगों ने मार्च में चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद योजनाओं को वापस लेने के डर से बड़ी मात्रा में शराब की खरीद और जमाखोरी शुरू कर दी थी। इसके बाद आबकारी विभाग ने कानून-व्यवस्था की समस्या और स्थानीय लोगों को होने वाली असुविधा का हवाला देकर लाइसेंसधारियों द्वारा दी जा रही छूट और योजनाओं को वापस ले लिया था।

Related Articles

Back to top button