ब्रेकिंग
Shahdol Elephant Threat: बाणसागर के 25 हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाएगी DFO तरुणा वर्मा की नई ... Morena Crime News: मुरैना जेल उप अधीक्षक को 60 हजार के इनामी कल्ली गुर्जर ने दी गोली मारने की धमकी Bageshwar Dham Controversy: 'पर्चे में लिखा था बेटा होगा, हो गई बेटी'; बागेश्वर धाम सरकार के दावे पर... Sugar Breath 4.0 Device Patent: सूश्रुत संहिता के सिद्धांत पर बनाई डिवाइस, 'Sugar Breath 4.0' से सेक... Asian Games 2026 Soft Tennis Medal: कौन हैं जय मीणा? जिन्होंने सॉफ्ट टेनिस में देश को दिलाया पहला ब्... Ramayan Movie Update: रणबीर कपूर और यश की ‘रामायण’ की शूटिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा, जानें फिल्म के बा... Yूलिन चेन केस: भूकंप वैज्ञानिक यूलिन चेन की रिहाई के लिए व्हाइट हाउस ने दिया भरोसा, जानिए पूरा मामला Iran Hormuz Strait Proposal: होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान तैयार, अमेरिका के सामने रखी यह शर्... Apple M-Series Chip Desktops: भारत में आए नए Mac Mini और Mac Studio, शुरुआती कीमत ₹99,900 Indira Ekadashi Vrat 2026: पितरों की मुक्ति का महाव्रत है इंदिरा एकादशी, जानें पारण का समय और नियम
छत्तीसगढ़

नई तहसील जरहागांव का गठन: छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित, जानिए क्या बोले मुंगेली कलेक्टर ?

रोहित कश्यप, मुंगेली। जिले के नवीन तहसील जरहागांव गठन के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना 18 अप्रैल 2022 को प्रकाशित कर दी गई है. कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा तहसील के सीमाओं में परिवर्तन करना, नवीन तहसील सृजित करना और उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित की गई है.

इसके तहत परिवर्तन के स्वरूप अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल जरहागांव के पटवारी हल्का नम्बर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 एवं 61 के कुल 31 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल धरमपुरा के पटवारी हल्का नम्बर 33, 34, 43, 44, एवं 54 के कुल 14 ग्राम अतः कुल 14 पटवारी हल्के के 45 ग्राम नवीन तहसील जरहागांव में शामिल होंगे.

नवीन तहसील की सीमाएं उत्तर में तहसील लालपुर थाना, दक्षिण में तहसील पथरिया, पूर्व में तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर तथा पश्चिम में तहसील मुंगेली होगी। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.

इसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, केपिटल काम्प्लेक्स नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व भेजे जा सकते हैं.

Related Articles

Back to top button