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असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में न हों कन्फ्यूज, समय पर फाइल करें ITR

Income Tax Return: असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और समय रहते ITR फाइल कर देना चाहिए. सरकार की तरफ से इसके लिए आईटीआर फॉर्म पहले ही जारी किया जा चुका है.

Income Tax Return Filing: कोरोना महामारी ने सरकार को कई बार आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए मजबूर किया. निर्धारण वर्ष (AY) 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 मार्च थी. करदाताओं के लिए AY 2022-23 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने का समय अब आ रहा है.

ITR फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल ईयर (FY) और असेसमेंट ईयर को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए.

वित्तीय वर्ष Vs आकलन वर्ष

भारत में, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि है. इस समय अवधि के दौरान, आप आय अर्जित करते हैं और इसे लेखा वर्ष माना जाता है.

निर्धारण वर्ष, वह वर्ष है जो वित्तीय वर्ष के बाद आता है. निर्धारण वर्ष में, करदाताओं की आय जो वित्त वर्ष के दौरान अर्जित की जाती है, का आकलन और कर लगाया जाता है, तो मूल रूप से, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, AY 2022-23 है.

आईटीआर फॉर्म

इनकम टैक्सपेयर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वित्त मंत्रालय ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए नए ITR फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR-1 से ITR-5 फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है.

आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि

आयकर प्रावधानों के अनुसार, करदाता वित्त वर्ष 2021-22 या AY 2022-23 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, जहां टैक्स ऑडिट लागू नहीं है.

जिन मामलों में ऑडिट लागू है, इनकम टैक्सपेयर्स इस साल अक्टूबर तक AY 2022-23 या FY 2021-22 के लिए ITR फाइल कर सकते हैं.

घरेलू या अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं को इस साल 30 नवंबर तक आईटीआर दाखिल करना होगा.

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