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मध्यप्रदेश

2 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

दतिया, विशेष न्यायाधीश पोस्को अधिनियम रमा जयंत मित्तल के न्ययालय  ने दो साल की मासूम को खिलाने के बहाने अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने वाले अधेड़ राम सिंह ओझा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।  साथ ही 40 हज़ार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पैरवीकर्ता सरकारी वकील संचिदा अवस्थी ने बताया की घटना 4 जून 2020 की है। आरोपी रामसिंह ओझा पीड़िता के पड़ोस में रहता है। 2 साल की मासूम पीड़िता अपने घर के चबूतरे पर खेल रही थी। तभी आरोपी आया और उसे अपने साथ ले गया। आरोपी पड़ोस में रहता था इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। पीड़िता के परिजन घर के अंदर थे। कुछ समय बाद परिजनों ने पीड़िता की रोने की आवाज सुनी। तब घटना की सूचना लगी। पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां विशेष न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम) रमा जयंत मित्तल कि न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए। दोहरे आजीवन कारावास की सजा एवं 40 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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