ब्रेकिंग
क्रिस्मस के दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, नहीं होगा सोना-चांदी का कारोबार, ये रही 2026 की हॉलिडे लिस्ट वरदान नहीं, मुसीबत भी बन सकता है AI! इन सलाहों से रखें दूरी कम बजट में क्रिसमस सेलिब्रेशन, इन यूनिक तरीकों से बच्चे होंगे खुश उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर… जानें कैसा रहेगा आज तीनों पहाड़ी राज्यों का मौसम इंद्रेश उपाध्याय ने खत्म किया विवाद: यादव समाज की नाराजगी के बाद जारी किया माफीनामा, सफाई में दी अपन... कर्नाटक में 'मौत का सफर': ट्रक से टकराते ही आग का गोला बनी स्लीपर बस, 9 यात्री जिंदा जले पीएम मोदी का क्रिसमस संदेश: पवित्र प्रार्थना सभा में शिरकत की, ईसाई समुदाय को दीं प्रभु यीशु के जन्म... अब सिर्फ चेहरा नहीं, रणनीतिकार भी": नए साल में कांग्रेस का पावर बैलेंस बदलेगा, प्रियंका गांधी के पास... आलीशान लाइफस्टाइल और काली कमाई": करोड़ों की गाड़ियां, महंगी शराब और फर्जीवाड़ा; कॉल सेंटर घोटाले का ... दोषी पर सजा नहीं": पत्नी ने पति पर किया तलवार से वार, फिर भी कोर्ट ने क्यों दी रिहा करने की मोहलत?
राज्य

अहमदाबाद सत्र अदालत में होगी सीतलवाड़ के खिलाफ केस की सुनवाई

अहमदाबाद | गुजरात में अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को तीस्ता सीतलवाड़ व दो पूर्व आईपीएस अधिकारियों से जुड़े मामले को सुनवाई के लिए सत्र अदालत को सुपुर्द कर दिया। सीतलवाड़, राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार व पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर वर्ष 2002 के गोधरा दंगे के बाद निर्दोष लोगों को फंसाने और गुजरात को बदनाम करने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है।

अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने जून 2022 में तीनों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पिछले साल 21 सितंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जून 2022 में गिरफ्तार सीतलवाड़ व श्रीकुमार फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि भट्ट हिरासत में मौत के मामले में गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

Related Articles

Back to top button