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दिल्ली/NCR

किसी भी खेल के आयोजन से पहले लेनी होगी अनुमित..

नोएडा | ग्रेटर नोएडा जिले में किसी भी तरह की खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। बुधवार को खेल विभाग ने इस बाबत सर्कुलर जारी कर दिया। साथ ही स्वीमिंग पूल और जिम का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी।खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में तरह-तरह के खेल आयोजन होते हैं जिसकी सूचना विभाग के पास नहीं होती। कई बार आयोजक झूठ बोलकर खिलाड़ियों से पैसे भी ठग लेते है। शिकायत आने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती।

साथ ही कई खेल प्रतियोगिताओं का स्तर भी अच्छा नहीं होता है। जिससे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए शासन ने बिना अनुमति के खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई है।जिले में किसी भी स्तर पर और किसी भी खेल की प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी विभाग को लिखित में देनी होगी। जानकारी मिलने के बाद विभाग अनुमति देगा। तभी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा सकेगा। अगर बिना अनुमति व सूचना के आयोजन कराया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आयोजन को भी रोक दिया जाएगा। वहीं मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम अब रविवार को भी खुलेगा। वहां प्रशिक्षण के साथ जिम पर भी कर सकेंगे।

अफसरों ने बताया कि जिले के सभी स्वीमिंग पूल और जिम का पंजीकरण भी जरूरी कर दिया गया है। ज्यादातर स्वीमिंग पूल का पंजीकरण है, लेकिन गांवों में बिना अनुमति व मानकों के स्वीमिंग पूल खोलने की शिकायत मिली है। वहीं हजारों की संख्या में जिम संचालित है। उनका भी पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है। बिना पंजीकरण के चल रहे जिम और स्वीमिंग पूल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के समय वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि संचालक किसी तरह के आरोप नहीं लगा सके।

 

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