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मध्यप्रदेश

बिजली कंपनी की बकायादारों पर कार्यवाही

भोपाल । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों में चोरी बहुल इलाकों में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के साथ ही बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुरैना एवं अम्बाह में चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित बिजली तारों का उपयोग करते हुए अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर 13 लोगों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर एक लाख 34 हजार से अधिक के देयक जारी किये हैं।
गौरतलब है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के मुरैना प्रथम एवं सबलगढ़ संभाग में चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित सफेद रंग के बिजली तारों से अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर आईपीसी एवं विद्युत अधिनियम की धाराओं में कार्यवाही करते हुए संबंधित थानों में एफआईआई दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार आठ उपभोक्ताओं के खसरों में बिजली बिल की बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराई गई है साथ ही 52 उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल रूपये 1 करोड़ 8 लाख 64 हजार से अधिक की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण उनके बैंकों से संपर्क कर बैंक खाते सीज कराये गये हैं। बकाया बिजली का भुगतान नहीं करने तक उक्त उपभोक्ताओं के बैंक खातों से लेनदेन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
कंपनी ने आमजन एवं बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रतिबंधित बिजली तारों का उपयोग करते हुए अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग न करें तथा अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें और कंपनी द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही से बचें।

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