महाराष्ट्र मामले पर SC का आदेश- फ्लोर टेस्ट 27 नवंबर शाम 5 बजे, लाइव प्रसारण हो

नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय पंरपरा में हम कोई दखल नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट बुधवार (27 नंवबर) को शाम 5 बजे होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में कोई सीक्रेट बैलेट नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट कराएंगे और उनकी जल्द से जल्द की जाएगी।
हाल में हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से भाजपा ने 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। शिवसेना ने 56, राकांपा ने 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली है।
बहुमत का आंकड़ा 145 है। केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन के लिए भाजपा को राकांपा के सभी 54 विधायकों का समर्थन प्राप्त था और उन्होंने इस गठबंधन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2-3 दिन का समय देने का अनुरोध किया।