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मध्यप्रदेश

शादी से इंकार करने पर युवती की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

भोपाल। राजधानी के खजूरी सड़क थाना इलाके में साल 2021 मे हुई यूवती की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सहित 15 हजार के अर्थदंड कि सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिहं भदौरिया द्वारा की गई। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार खजूरी सड़क थाना इलाके के भौरी क्षेत्र में 24 जुलाई 2021 को पुलिस ने सूचना मिलने पर एक बोरी में बंद शव बरामद किया था। शव की शिनाख्त निशातपुरा से लापता 20 वर्षीय कशिश जायसवाल के रूप में हुई। थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज थी। मृतका के मामा ने पुलिस को बताया था कि मृतका कशिश उनकी भाजी थी, और बचपन से ही उनके पास रहती थी। 22 जुलाई 2021 की रात करीब 8 बजे वह सब्जी लेने जाने का कहकर अपनी स्कूटी से गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, उसकी काफी तलाश करने के बाद देर रात उन्होनें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतका युवती के मामा ने पुलिस को बताया कि उनके पास रहने के दौरान ही कशिश कि अख्तर नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी, और उसने फोन कर बताया था कि उसने कशिश की हत्या कर फैंकी है।
पुलिस ने सदेंह के आधार पर अख्तर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तब खुलासा हुआ मृतका कशिश आरोपी को अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन आरोपी उसे एक वरफा प्रैम करते हुए उससे शादी करना चाहता था। जब उसने युवती पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने इंकार कर दिया। इससे गुस्साये आरोपी ने उसके साथ डंडे से मारपीट कर चाकू से उसके शरीर पर वार किए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी कि गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर मृतिका और उसका मोबाइल बरामद किया था, जिन्हें आरोपी ने उत्तरप्रदेश के दतलाना में छुपा दिया था। वहीं हत्या में उपयोग किए गए चाकू और डंडे को भी पुलिस ने बरामद किया था। मामले में लोक अभियोजक की ओर से 18 गवाहों के बयान हुए।

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