ब्रेकिंग
Ranchi Crime News: रांची में डॉक्टर से 80.60 लाख रुपये की धोखाधड़ी, रिश्तेदार समेत 6 लोगों पर FIR दर... Ranchi Cyber Crime: बैंक ऑफ इंडिया के फर्जी ऐप से 70 वर्षीय बुजुर्ग से 4.90 लाख की ठगी, 6 आरोपियों प... Khunti Human Trafficking: खूंटी पुलिस ने नाकाम की मानव तस्करी की साजिश, 20 हजार की नौकरी का झांसा दे... Haryana Weather Update: हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 18 सितंबर तक झमाझम बारिश; यमुनानगर में आं... Haryana Sports News: बहादुरगढ़ में 1600 तैराकों का महाकुंभ, मुख्य अतिथि अविनाश चोपड़ा ने की अनिल खत्... How to Deactivate FASTag: पुरानी कार बेच दी है तो तुरंत डिएक्टिवेट करें FASTag, वरना कटता रहेगा आपका... Chhattisgarh Weather News: छत्तीसगढ़ में थमा भारी बारिश का दौर, अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम वर्... Jalandhar Road Accident: जालंधर-जम्मू नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, वैष्णो देवी से लौट रहे 2 श्रद्धा... Gurdaspur Crime News: फर्जी वसीयत बनाकर हड़पी जमीन, दोरांगला पुलिस ने जालंधर के 4 लोगों पर दर्ज किया... Jalandhar Weather Update: जालंधर में पॉकेट रेन से गिरा तापमान, उमस से मिली राहत; कई इलाकों में हुआ ज...
देश

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में फैसला सुरक्षित अमित शाह पर की थी टिप्पणी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में भी मानहानि का केस चल रहा है। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को बुधवार तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी ने भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था।

बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ पिछले दिनों सूरत कोर्ट में भी मानहानि का केस चला था। कोर्ट ने राहुल को दोषी पाया था, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी।

मोदी सरनेम मामले में राहुल को राहत जारी रहेगी

इससे पहले सोमवार को पटना हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई राहत को जारी रखते हुए उनके द्वारा दायर क्वाशिग (रद) याचिका की अगली सुनवाई चार जुलाई को निर्धारित की है। अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की।

मोदी सरनेम को लेकर दिए विवादित बयान पर पटना स्थित एमएलए-एमपी कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 24 अप्रैल को हुई सुनवाई में राहुल गांधी के अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि था कि राहुल गांधी को इसी मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी है। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक गुनाह के लिए गुनहगार को दो बार सजा मिले। शिकायतकर्ता भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी हैं।

Related Articles

Back to top button