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‘भाषण सुनते ही हाथ से दूध की बाल्टी छूटी, 250 रुपए का नुकसान…’, राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट पहुंचा शख्स

बिहार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, समस्तीपुर जिले के रहने वाले एक शख्स ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया है. शख्स ने आरोप लगाया है कि 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस के नए मुख्यालय में राहुल गांधी ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसे सुनने के बाद वो घबरा गया. जिस समय उसे राहुल गांधी के भड़काऊ भाषण की जानकारी मिली उसके हाथ में दूध की बाल्टी थी जो कि डर की वजह से गिर गया.

बाल्टी में 5 लीटर दूध था जो जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया. दूध गिरने की वजह से उसे 250 रुपए का नुकसान हो गया इसके साथ-साथ उसे भाषण से मानसिक पीड़ा भी हुई. इसे लेकर शख्स ने समस्तीपुर जिला के रोसरा व्यवहार न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया है.

समस्तीपुर के सोनूपुर गांव का रहने वाला है शख्स

समस्तीपुर के रोसरा थाना क्षेत्र के सोनूपुर गांव के रहने वाले मुकेश कुमार चौधरी ने न्यायालय में दायर किया अभियोग पत्र में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत वर्ष की राज व्यवस्था के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया. राहुल ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उदघाटन के बाद पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है.

अभियोग पत्र में किया ये दावा

दायर किए गए अभियोग पत्र में दावा किया गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय राज व्यवस्था के विरूद्ध लड़ाई लड़ने की बात कही और भारतीय राज व्यवस्था का विरोध किया. भारतीय राज व्यवस्था के विरूद्ध वे अपने मन मे किसी भी हद तक जाने के लिए योजना बनाए हुए हैं.

चौधरी ने कहा है कि वह राहुल गांधी के इस भाषण को अपने घर पर टीवी और अपने मोबाइल फोन पर देखा. जिस समय उसे राहुल गांधी के बयान के बारे में जानकारी मिली उस समय वो घर से बाल्टी में दूध लेकर निकल रहा था, लेकिन बयान सुनकर वो इतना घबरा गया कि उसके हाथ से बाल्टी छूट गई और नीचे गिर गया जिसकी वजह से 5 लीटर दूध जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया.

दूध गिरने से 250 रुपए का नुकसान

दूध के जमीन पर गिरने की वजह से उसे 250 रुपए का नुकसान हुआ इसके साथ-साथ बयानों को सुनकर उसे मानसिक पीड़ा भी हुई. उसने असुरक्षित महसूस किया. शख्स की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर यह अभियोग पत्र रोसरा व्यवहार न्यायालय के ACJM प्रथम के कोर्ट में अभियोग पत्र संख्या 57/2025 के तहत दायर किया गया है.

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