विदेश
देशद्रोह पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। मुशर्रफ को देशद्रोह के लिए फांसी देने की सजा सुनाई गई है। मामला इस्लामाबाद की विशेष अदालत में चल रहा था। बता दें कि फिलहाल परवेज मुशर्रफ दुबई में हैं। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने की है।
क्या है मामला?
- मुशरर्फ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दिसंबर 2013 से ही लंबित था।
- पूर्व सैन्य तानाशाह पर देश में तीन नवंबर 2007 से आपातकाल लागू करने का आरोप था।
- मुशरर्फ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दिसंबर 2013 में दर्ज किया गया था जबकि 31 मार्च 2014 को उन्हें दोषी ठहराया गया था।
- अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष सारे सबूत उसी वर्ष सितंबर में रख दिए थे ।
- मुशरर्फ के मामले की सुनवाई काफी धीमी गति से होती रही और इसी बीच मार्च 2016 में वह पाकिस्तान छोड़ विदेश में जा बसे।
- मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने 19 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- उस समय अदालत ने तमाम सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाने के लिए 28 नवंबर की तारिख मुकरर्र की थी।
दुर्लभ बीमारी से पीडि़त हैं मुशर्रफ
- मुशर्रफ को 5 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कहा गया था।
- इस पर पिछले हफ्ते दुबई में रह रहे मुशर्रफ ने समर्थकों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा था कि वह काफी बीमार हैं और देश आकर बयान नहीं दर्ज कर सकते।
- पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुशर्रफ एक दुर्लभ बीमारी अमिलॉइडोसिस से पीड़ित हैं।
- इस बीमारी से पीड़ित मरीज के शरीर में बची हुई प्रोटीन अंगों में जमा होने लगती है।






