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मध्यप्रदेश

घर में दोस्त की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद

गुना। एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी महिला मित्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस प्रकरण में महिला को अपने पुरुष साथी को घर बुलाकर हत्या का दोषी पाया और सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह है मामला

सहायक मीडिया प्रभारी मयंक भारद्वाज एडीपीओ राघौगढ़ ने बताया कि मामला पांच मार्च 2021 का कर्नलगंज क्षेत्र का है, जब आरोपित रानी कुशवाह ने पुलिस को सूचना दी कि उसके घर फैजान मुसलमान आया था, जबकि वह ऊपर मकान पर थी। उसके कमरे में फैजान ने दुपट्टा से फांसी लगा ली। इस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की। इधर, जांच के दौरान मालूम चला कि रानी की करीब छह-सात माह पहले फैजान से मित्रता हुई थी। रात को वह महिला के घर ही रुक जाता था, लेकिन रानी के घूमने जाने से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था।

वारदात से पहले दोनों में हुआ था विवाद

जांच में सामने आया कि वारदात के एक दिन पहले भी उन दोनों के बीच विवाद हुआ था। पांच मार्च को रानी कुशवाहा ने फैजान के सोने के बाद कमरे में गला दबाकर एवं कैंची से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। इसके साथ ही कमरे और मृतक के कपड़ों पर लगे खून को पानी से साफ कर दिया। इधर, पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी महिला को उक्त सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण में पैरवी मनीष शर्मा एडीपीओ गुना द्वारा हजारीलाल बैरवा डीपीओ गुना के मार्गदर्शन में की गई।

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