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केंद्र ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर लगाया प्रतिबंध, पिछले साल घोषित किया था गैरकानूनी

नई दिल्‍ली। सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था पर गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध लगा दिया है। बीते साल जुलाई में ही केंद्रीय कैबिनेट ने इस संस्था को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। तभी यह आशंका जताई जा रही थी कि इस संस्‍था पर भारत में प्रतिबंध लग सकता है। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस संस्था को कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की नागरिकता वाले उग्र सिख चलाते हैं। समय-समय पर यह संस्था भारत विरोधी एजेंडा चलाती रही है। इस संस्था के तार खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े होने का शक है।

एएनआइ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले साल केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को गैरकानूनी घोषित करने का फैसला देश की कई राज्‍य सरकारों से विचार-विमर्श करने के बाद लिया। दरअसल, भारत के कई सिख संस्थाओं ने सिख फॉर जस्टिस की अलगाववादी गतिविधियों को लेकर आवाज उठाई थी। इसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने इस संस्‍था पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

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