ब्रेकिंग
OTT Censorship: 'सतलुज' विवाद के बाद सख्त हुई सरकार, OTT फिल्मों के लिए CBFC सर्टिफिकेट होगा अनिवार्... ISRO Brain Drain: इसरो में मची खलबली, 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दिया इस्तीफा, सरकार ने सख्त किए न... Datia By-Election: दतिया में गरजे नरोत्तम मिश्रा, प्रशासन को दी चेतावनी, बोले- 'किसी में हिम्मत नहीं... Datia By-Election: 'नरोत्तम मिश्रा बड़ी चुनौती थे, आशुतोष तिवारी कुछ नहीं', कांग्रेस प्रत्याशी घनश्य... Haldiram in London: लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में खुला हल्दीराम का पहला स्टोर, छोले-भटूरे खाने उमड़ी... Telangana ACB Raid: HMDA के चीफ इंजीनियर के घर छापा, 100 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा Telangana ACB Raid: HMDA के चीफ इंजीनियर बी. रविंदर गिरफ्तार, 9.24 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जब्त Delhi Education Hub: दिल्ली को शिक्षा का बड़ा हब बनाने की तैयारी, CM रेखा गुप्ता ने DU के छात्रों को... Datia By-Election: जीतू पटवारी का बड़ा दावा- 'दतिया उपचुनाव 25 हजार वोटों से जीतेगी कांग्रेस' Shirdi Sai Baba Prasad: शिरडी में 700 किलो मिलावटी पेड़ा जब्त, FDA ने मारा छापा
दिल्ली/NCR

बलात्कार पीड़िता की पहचान का मामला: राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें एक कथित बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ करने की मांग की गई थी। अदालत ने राहुल गांधी, पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ की दलीलों पर गौर करने के बाद इस याचिका का निपटारा कर दिया। बता दें कि किसी बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए के तहत अपराध है और इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में कहा कि 2021 में कथित बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले ट्वीट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ की गई थी और इस संबंध में जांच अभी जारी है। राहुल गांधी के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ को बताया कि उन्होंने उस ट्वीट को हटा लिया है जिसमें उस नाबालिग दलित लड़की की पहचान का खुलासा होता था, जिसकी कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) के वकील ने अदालत के समक्ष पुष्टि की कि राहुल गांधी ने ट्वीट खुद ही हटा लिया था। अदालत सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हाडलेकर की 2021 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि ‘एक्स’ पर लड़की की उसके माता-पिता के साथ तस्वीर पोस्ट कर उसकी पहचान उजागर करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ की जाए। विभिन्न पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में किए गए अनुरोध से वह संतुष्ट हैं और उसने याचिका का निपटारा कर दिया।

Related Articles

Back to top button