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मध्यप्रदेश

जादू टोने के शक में 3 और 6 साल की दो सगी बहनों का बलात्कार करके की हत्या, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

बालाघाट: बालाघाट जिले के वारासिवनी न्यायालय की विशेष पास्को एक्ट की अदालत ने दो मासूम बहनों का बलात्कार कर हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती ने सुनवाई की और आरोपी गिरधारी सोनवाने को यह सजा सुनाई है। मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी शशिकांत पाटील शासकीय अधिवक्ता वारासिवनी ने की।

जानकारी के अनुसार, 3 और 6 वर्ष की दोनों नाबालिग बच्चियां 3 अप्रैल 2022 को अचानक लापता हो गई थी। जिनकी पतासाजी की गई परंतु कहीं पता नहीं लगा। तभी ग्राम के एक व्यक्ति प्रकाश पिता रामचंद्र मरकाम ने बताया गया कि सुबह 10:30 बजे उनकी दोनों बेटियों को गिरधारी सोनवाने अपनी मोपेड में बैठा कर जंगल में राजीव सागर बांध की मुख्य नहर की तरफ ले जाते हुए देखा गया। परिजनों ने इसकी सूचना महकेपार चौकी में दी जिस पर पुलिस ने गिरधारी सोनवाने के खिलाफ भादवि की धारा 363 366क के तहत अपराध पंजीबद कर जांच में लिया गया।

इसके बाद तिरोड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरु की और प्रार्थी की निशानदेही पर राजीव सागर बांध घने जंगल एवं बांध से निकलने वाली मुख्य नहर की जांच की। इस दौरान बांध से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर दोनों बच्चियों के शव 5 अप्रैल 2022 को बरामद कर पोस्टमार्टम किया गया।

वहीं उक्त मामले के अपहरण के आरोपी गिरधारी सोनवाने को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि मकर संक्रांति में दोनों मृतिका की मां के द्वारा आरोपी गिरधारी सोनवाने को लड्डू और पोहा खाने के लिए दिया गया था जिसके बाद से आरोपी को ऐसा लग रहा था कि लड्डू और चिवड़ा में उसे कुछ मिलाकर दिया गया है जिसके कारण उसके पेट में हल्की जलन और सर में गर्मी बनी हुई है, साथ ही नामर्दानगी भी उसे हो रही है। उन्होंने उसके ऊपर जादूटोना करने का शक हुआ। ऐसे में वह बदला लेने की सोच बनाकर एक योजना तैयार कर 4 अप्रैल 2022 को दोनों बच्चियों का अपहरण कर ले गया। न्यायालय ने पास्को एक्ट एवम अन्य धाराओं के तहत 6 वर्षीय बालिका की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास एवं 3 वर्षीय बालिका का बलात्कार कर हत्या करने के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई।

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