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मध्यप्रदेश

बेटी से रेप नहीं हुआ…कोर्ट में मुकरे मां-बाप, DNA और FSL की रिपोर्ट में हो गई पुष्टि, दोषी को 20 साल की सजा

ग्वालियर (अंकुर जैन): ग्वालियर की विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जबकि बहुचर्चित इस दुष्कर्म के मामले में पीड़िता और उसके परिवारजन कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाही से पलट गए थे। इस कारण ये पक्षद्रोही घोषित किए गए, लेकिन DNA और FSL की रिपोर्ट के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।

ये है पूरा मामला

2 अक्टूबर 2021 को रात लगभग एक बजे नाबालिग पीड़िता लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली थी तभी आरोपी भूरा उर्फ रिंकू गुर्जर ने पीड़िता का मुंह बंद कर जबरन घर के पास बनी टपरी में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता को धमकाया की कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा लेकिन पीड़िता ने घर पहुंच कर पूरी घटना अपने माता- पिता को बताई, जिसके बाद पुलिस थाना भंवरपुरा में रिपोर्ट दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हालांकि पीड़िता के साथ ही उसके माता-पिता कोर्ट में गवाही होने पर आरोपों से मुकर गए और दुष्कर्म जैसी घटना होने से ही इनकार कर दिया। लेकिन DNA और FSL की रिपोर्ट से ना केवल वारदात की पुष्टि हुई, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि आरोपी भूरा उर्फ रिंकू गुर्जर ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी भूरा को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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