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मध्यप्रदेश

सीधी के रामपुर नैकिन में चर्चित संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टर माइंड के प्रकरण की अपील खारिज

जबलपुर। हाईकोर्ट की जबलपुर के डबल बेंच ने सीधी के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में चर्चित संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टर माइंड के प्रकरण की अपील खारिज कर दी है। यह अपील हाईकोर्ट के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध डबल बेंच में मुख्य आरोपित राकेश पाण्डेय ने की थी।

प्रक्रिया का पालन न करते हुए भर्ती नियम के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी

हाईकोर्ट के डबल बेंच में प्रस्तुत अपील याचिका की सुनवाई के पश्चात पारित आदेश में विद्वान न्यायधीशों ने कहा है कि शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की नियुक्ति में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में विहित प्रक्रिया का पालन न करते हुए भर्ती नियम के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन नहीं किया गया था। अनावेदक गणों की नियुक्ति बिना विज्ञापन निकाले की गई थी।

अभिलेखों में कूटरचना कर विहित प्रक्रिया के विपरीत की गई

अभिलेख में जानबूझकर कूटरचना कर आदेश 3 अप्रैल 2011 द्वारा अनावेदक सतीश कुमार पाण्डेय संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, दीपा पाण्डेय पिता राजेन्द्र पाण्डेय संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 एवं आदेश 15 अप्रैल 2011 द्वारा राजेश कुमार साहू पिता रामदुलारे साहू संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, विभा शर्मा पुत्री तुलसीदास शर्मा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में की गई नियुक्ति अवैध त्रुटिपूर्ण तथा अभिलेखों में कूटरचना कर विहित प्रक्रिया के विपरीत की गई। ऐसे में नियुक्त किए गए चारों संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनावेदक गणों को नियुक्ति दिनांक से अब तक भुगतान किए गए वेतन-भत्ते मय व्याज राजस्व वसूली की भांति किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

धोखाधड़ी के आरोप में थाने में एफआइआर कराएं

नियमों के विपरीत अवैध नियुक्ति करने में संलग्र तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन तथा भर्ती प्रक्रिया में संलग्र अधिकारियों,कर्मचारियों द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाकर नियुक्ति प्रदान कर शासन को आर्थिक क्षति कारित करने तथा अनावेदक गणों के साथ मिलकर अभिलेखों में हेराफेरी, कूटरचना एवं धोखाधड़ी किए जाने के आरोप में संबंधित पुलिस थाने में एफआइआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर सीधी 15 दिवस में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

फर्जी भर्ती को अन्य वरिष्ट अधिकारियों से भी अनुमोदन करा लिया गया था

आदेश के प्रति के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन से प्राप्त मूल नस्ती कलेक्टर सीधी को उपरोक्त कार्यवाही हेतु भेजे जाने तथा आदेश के प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल रामपुर नैकिन जनपद पंचायत में हुए फर्जी संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टर माइंड राकेश पाण्डेय रहा है। उनके द्वारा ही जनपद उपाध्यक्ष रहने के दौरान फर्जी भर्ती करने की कार्ययोजना तैयार की गई थी। इसमें जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है। उस दौरान उक्त फर्जी भर्ती को अन्य वरिष्ट अधिकारियों से भी अनुमोदन करा लिया गया था।

मास्टर माइंड के विरुद्ध पूर्व से दर्ज हैं आपराधिक मामले

संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड राकेश पाण्डेय द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रभारी सीईओ एवं बीईओ को अपने जाल में फंसाकर उनसे गलत आदेश करा उनकी नौकरी पर ग्रहण बने। ऐसे जाल साज के विरुद्ध थाना रामपुर नैकिन में 4 पुलिस प्रकरण दर्ज है। जिसमें काम के बदले अनाज योजना मद का सैकड़ो क्विंटल शासकीय चावल गबन करने पर तत्कालीन एसडीएम चुरहट ने राकेश पाण्डेय एवं अन्य के विरूद्ध थाना रामपुर नैकिन में अपराध धारा 409, 34, सेवा सहकारी समिति भरतपुर से फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त किया।

थाना रामपुर नैकिन में प्रकरण दर्ज कराया गया था

इस मामले में कलेक्टर सीधी के निर्देश पर सहकारिता विभाग के द्वारा थाना रामपुर नैकिन में अपराध की धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं फर्जी खसरा तैयार कर बंधक भूमि पर कूटरचित दस्तावेजो के माध्यम से माध्यांचल बैंक भरतपुर, इलाहाबाद बैंक रामपुर नैकिन से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के मामले में सीधी कलेक्टर के निर्देश पर थाना रामपुर नैकिन में धारा 420, 487, 468, 471 तथा रीवा कमिश्नर के निर्देश पर एसडीएम चुरहट के द्वारा अपराध क्रमांक 437/2019 की धारा 420, 467, 468, 471, 409//34 के तहत थाना रामपुर नैकिन में प्रकरण दर्ज कराया गया था।

आय से अधिक संंपत्ति अर्जित करने के मामले में मामला दर्ज

आय से अधिक संंपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकायुक्त रीवा ने मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि जालसाज अपराधी राकेश पाण्डेय के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने, फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन की राशि हड़पने आदि के मामले एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर द्वारा दर्ज कराया गया था। इतना ही नहीं जालसाज अपराधी राकेश पाण्डेय की पत्नी की फर्जी शिक्षा कर्मी नियुक्त एवं फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र की जांच भी चल रही है। उसने अपने बच्चों व भाई का भी फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र तैयार करा लिया है। जिसकी जांच चल रही है।

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