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दिल्ली/NCR

वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह को जमानत, क्या है आरोप?

दिल्ली के वक्फ बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 15 हजार रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दी.

हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट 9 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी रूप से भर्ती की. साथ ही ईडी ने कहा है कि विधायक ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इन अवैध भर्तियों से ‘अपराध की आय’ का उपयोग किया.

कोर्ट से मिली राहत

दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी है. अदालत ने उन्हें ₹15,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी. ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

ईडी ने की थी पूछताछ

दिल्ली की ओखला विधानसभा से MLA अमानतुल्लाह खान को मंगलवार (18 अप्रैल) को दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए बोर्ड में हुए घोटाले के मामले में गवाही देने ईडी के दफ्तर पहुंचे. जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ की गई. अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एफ.आई.आर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है.

क्या था आरोप

विधायक पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया साथ ही उन पर आरोप है कि अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है. विधायक पर इसी के साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की रकम का गलत इस्तेमाल किया है. जिसके बाद आप विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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