ब्रेकिंग
पशुपालकों के लिए खुशखबरी! एमपी में अब सरकार खरीदेगी दूध, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान Shocking Crime: पति की हैवानियत! चरित्र शंका में पत्नी को दी रूह कंपा देने वाली सजा, गंभीर हालत में ... Haryana BJP News: भाजपा नेता कौशल शर्मा को मिला मंत्री पद का दर्जा; संगठन ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी Government Update: जनगणना ड्यूटी से नदारद 289 अधिकारियों पर गिरेगी गाज, FIR दर्ज करने का आदेश जारी Tamil Nadu Elections 2026: 'थलापति' विजय का चला जादू; 2 साल पुरानी पार्टी TVK ने कैसे ढहाए दिग्गजों ... Tamil Nadu Elections 2026: विजय की पार्टी TVK की धमाकेदार जीत; चेन्नई स्थित आवास पर डांस और गानों के... PM Modi on Bengal Results: 'हिंसा नहीं, विकास चाहिए'; बंगाल फतह के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं ... Baramati Bypoll Result 2026: सुनेत्रा पवार की रिकॉर्ड जीत; 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से विरोधियो... MP Government Plan: ग्वालियर को सौगात! ऋषि गालव के नाम पर बनेगा नया विश्वविद्यालय, शिक्षा के क्षेत्र... Kerala Election Results 2026: केरल में कांग्रेस गठबंधन की सत्ता में वापसी; मुस्लिम लीग का 85% स्ट्रा...
उत्तरप्रदेश

पति था जिंदा, पत्नी ने कर दिया मृत घोषित, तीन साल तक लेती रही विधवा पेंशन, फिर…

पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं जहां तीज और कड़वा चौथ जैसे कठिन व्रत रखती हैं, ताकि उनका सुहाग अमर रहे. वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने पति को जिंदा रहते हुए मुर्दा घोषित कर विधवा पेंशन ले रही हैं. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आया है. यहां एक महिला ने कुछ ऐसा ही किया. इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उसी पति ने किया जिसे पत्नी ने मृत घोषित कर दिया था.

अब पति ने अपने ही पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग कर रहा है. यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर गहमर थाना में दर्ज किया गया है. मनिया ग्राम सभा के रहने वाले रामअवतार ने अपनी पत्नी तारा देवी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उन्हें मृत घोषित कर प्रति माह 2000 रुपये की विधवा पेंशन ले रही हैं. वह प्रोबेशन विभाग से साल 2021 से ही विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं. इसकी जानकारी जब राम अवतार को हुई तब उनका माथा ठनका कि उसकी पत्नी ने उसे जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया है.

इसी को लेकर रामवतार ने गहमर थाना में 19 जुलाई को एवं 29 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर डाक के माध्यम से इस पूरे मामले की जानकारी दी. लेकिन कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तब उसने न्यायालय की शरण ली. उसने गहमर थाने और पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र में इस बात की शिकायत की थी. कहा था- एक तो उसकी पत्नी ने उसके जीते जी उसे मृतक बना दिया और दूसरे उसके द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है.

कोर्ट ने दिया आदेश

लेकिन मुकदमा जब दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने इस मामले तारा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके क्रम में गहमर थाना ने धारा 419 और 420 के तहत तारा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

Related Articles

Back to top button