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मध्यप्रदेश

इंदौर में भिखारियों को भीख देने वालों पर दर्ज होगी FIR, नए साल से लागू होगा नया नियम

इंदौर : मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में अब भीख देने वालों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा जिसके तहत भीख देने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह नियम इंदौर में बढ़ती भिक्षावृत्ति को देखते हुए लिया गया। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रशासन ने इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। इसके लिए मांगने वालों के साथ साथ भीख देने वाले को जागरूक होना पड़ेगा। इंदौर कलेक्टर ने कहा, “भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान दिसंबर के अंत तक चलेगा। भिखारियों को पैसे देकर पाप का भागीदार न बनें।

बता दें कि हाल ही में हाल ही में इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमों ने पिछले दिनों 14 भिक्षुओं को पकड़ा था। इनमें से राजवाड़ा के शनि मंदिर के पास भीख मांग रही एक महिला भी शामिल थी जिसके पास से 75 हजार रुपए बरामद हुए थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने यह पैसे महज 10-12 दिनों में इकट्ठे किए थे।

दरअसल, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। इसी के तहत इंदौर में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक, प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों में लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले तमाम गिरोहों का पर्दाफाश किया है और भीख मांगने में शामिल कई लोगों का पुनर्वास भी किया गया है।

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