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मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश- हिंदू धार्मिक विभाग के सभी अफसर हिंदू होने की प्रतिज्ञा लें

चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ निधि (एचआर एंड सीई) के आयुक्त समेत सभी अधिकारी एक बार फिर हिंदू धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा लें। एचआर एंड सीई कानून, 1959 के नियम 10 के तहत यह प्रावधान है कि इस कानून के तहत प्रदत्त कार्यो को पूरा करने के लिए नियुक्त होने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदू धर्म को मानेंगे, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस कृष्णनन की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निचली श्रेणी के कर्मचारियों पर जो बात लागू होती है वह उच्च स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होती है। यह विभाग राज्य के 40 हजार से ज्यादा मंदिरों की देखरेख करता है और इसमें काम करने वाले कर्मचारी को हिंदू धर्म को मानने की प्रतिज्ञा लेनी होती है।

1961 के प्रूफ़ हिन्दू धर्म नियमों के प्रूफ ऑफ़ मैनर के नियम 2 के साथ पढ़े गए HR & CE अधिनियम की धारा 10 का उल्लेख करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि नियम शब्दों के साथ शुरू होता है, “प्रत्येक व्यक्ति नियुक्त या नियुक्त माना जाता है… इसलिए यह स्पष्ट था कि आयुक्त और अन्य शीर्ष अधिकारियों को इसके दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है।

बेंच ने कहा कि नियम अधिकारियों के पदानुक्रम के आधार पर कोई अंतर या भेदभाव नहीं करते हैं। “निम्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए जो लागू होता है वह उच्च संवर्ग में भी लागू होना चाहिए। आखिरकार, दोनों एक ही प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वास्तव में, इसे उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए अधिक कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए।

यह निर्णय चेन्नई के अधिवक्ता एस श्रीधरन द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर पारित किया गया, जिसमें अयोग्य एचआर एंड सीई कमिश्नर और अन्य सभी अधिकारियों को हटाने की दलील दी गई थी, जिन्होंने जन्म से ही हिंदू होने की अनिवार्य प्रतिज्ञा नहीं ली थी और वे धर्म का प्रचार करते रहते हैं।

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