ब्रेकिंग
Ayodhya Ram Mandir Controversy: 'राम मंदिर कर्मचारियों की हो CDR जांच', अखिलेश यादव बोले- 99% लोग BJ... Old Delhi Redevelopment: 'शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम' का बदला नाम, अब 'इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विका... Datia By-Election: दतिया में ASP के दामोदर यादव ने भरा नामांकन, क्षत्रिय समाज ने किया BJP का समर्थन Datia By-Election: नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव से पहले दिखाई ताकत, सैकड़ों महिलाओं-युवाओं को दिलाई BJP... Chhattisgarh Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 15 इंस्पेक्टर और 1 SI का तबादला, आदेश जार... Rajasthan Oil Production: बाड़मेर में खोदे जाएंगे 1000 नए तेल कुएं, 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल उत... Yamuna Jal Pariyojana: शेखावाटी के लिए खुशखबरी! सीकर में खुलेंगे 3 नए कार्यालय, 46 पदों को भी मंजूरी Pakistan Water Crisis: पानी के लिए भारत पर आरोप लगाने वाले पाकिस्तान की खुली पोल, खुद की गलती से जल ... Haryana Super 100 Scheme: नायब सरकार ने बढ़ाईं 100 सीटें, 9 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया PM Modi in Melbourne: मेलबर्न में गूंजा 'भारत माता की जय', पीएम मोदी ने किया 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्...
मध्यप्रदेश

अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका, शादी का आवेदन खारिज

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी लव जिहाद केस में नया मोड़ आया है। अंकिता और हसनैन की शादी के आवेदन को अपर कलेक्टर और विवाह अधिकारी कोर्ट खारिज कर दिया है। आवेदन में हसनैन द्वारा दी गई जानकारी सही न पाए जाने के बाद ये फैसला आया है।

बताया जा रहा ह कि हसनैन आवेदन में दिए गए पते पर नहीं रह रहा था। हसनैन अंसारी ने जो पता बताया है वह वहां पिछले 10 सालों से नहीं रह रहा था। ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5 के तहत उनकी शादी का आवेदन खारिज कर दिया गया है।

बता दें कि इंदौर की अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी में लव अफेयर था इसके बाद उन्होंने शादी की इच्छा जताते हुए 7 अक्टूबर 2024 को शादी के लिए आवेदन दिया था। दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की परमिशन दी थी। शादी के लिए 12 नवंबर की तारीख मिली। 16 अक्टूबर को शादी का नोटिस वायरल हो गया और अंकिता के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत कर दी। लेकिन मामले में हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध भी किया था। 20 अक्टूबर को हैदराबाद के विधायक राजा ने एक वीडियो जारी करके शादी का विरोध जताते हुए धमकी दी। 21 अक्टूबर को शादी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने बंद का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह के विवाह पर धर्म परिवर्तन की आशंका बनी रहती है। साथ ही प्रशासन से लड़की को उसके माता-पिता के सुपुर्द करने की भी मांग की गई थी। 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। 8 नवंबर 2024 को डबल बेंच ने फैसला सुनाया और शादी पर रोक लगा दी।

Related Articles

Back to top button