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मध्यप्रदेश

मध्‍य प्रदेश में यूपीएससी को EWS के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का आदेश

जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2025 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट देने का अंतरिम आदेश दिया है। हाई कोर्ट यूपीएससी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता व अन्य समान उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना अनुमति इन उम्मीदवारों के रिजल्ट घोषित नहीं करें। मामले की मंगलावार को पुन: सुनवाई होगी।

यह भी इसके पीछे याचिका

  • याचिकाकर्ता सतना निवासी आदित्य नारायण पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व मनीष सिंह ने पक्ष रखा।
  • उन्होंने दलील दी कि अन्य सभी आरक्षित वर्ग एससी, एसटी व ओबीसी को आयुसीमा में छूट दी जाती है। ईडब्ल्यूएस भी आरक्षित श्रेणी है, इसलिए उन्हें भी उक्त लाभ दिया जाना चाहिए।
  • बताया गया कि कुछ दिन पूर्व शिक्षक भर्ती के मामले में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट का लाभ देने के निर्देश दिए थे।
  • दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग ने 979 पदों के लिए 25 मई 2025 को प्रारंभिक और 22 अगस्त 2025 को मुख्य परीक्षा आयोजित की है।
  • आयोग ने 22 जनवरी को परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। इसी दिन से फार्म भरे जा रहे हैं, जो 18 फरवरी तक जमा किए जा सकेंगे।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 19 से 25 फरवरी तक संशोधन कर सकेंगे।

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