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पंजाब

वाहन चालकों के लिए जारी हुए नए Order, सड़कों पर निकलनें से पहले दें ध्यान

पंजाब के वाहन चालकों के लिए विशेष हिदायतें जारी की गई हैं। जिला फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने कहा कि वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, जिसके कारण दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न वाहनों की गति सीमा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों या 8 सीटों वाले वाहनों (एम-1 श्रेणी) के लिए 4 लेन पर 100, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 50, स्कूलों के पास 25 तथा अन्य सड़कों पर 55 की गति बनाए रखना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि मोटर वाहन जो एम-2 और एम-3 श्रेणी में आते हैं, उनकी गति सीमा 4 लेन पर 75, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 45, स्कूलों के पास 25 तथा अन्य सड़कों पर 45 होनी चाहिए। माल परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन (एन) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 4 लेन पर 70, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 45, स्कूलों के पास 25 तथा अन्य सड़कों पर 45 की गति बनाए रखना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि 4 लेन पर दोपहिया वाहनों की गति 60 किमी/घंटा, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 40 किमी/घंटा, स्कूलों के पास 25 किमी/घंटा तथा अन्य सड़कों पर 40 किमी/घंटा की गति बनाए रखना अनिवार्य है। तीन पहिया वाहनों की 4 लेन पर 50, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 40, स्कूलों के पास 25 और अन्य सड़कों पर 40 की गति बनाए रखना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने पुलिस विभाग व परिवहन विभाग को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को वाहनों की जांच कर चालान काटने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क नियमों की अनुपालना बहुत जरूरी है तथा सड़क नियमों का उल्लंघन कर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई व जुर्माना किया जाएगा।

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