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दिल्ली/NCR

150 स्विमिंग पूल, 700 जिम सेंटर…नहीं कराया ये काम तो हो जाएंगे बंद; 31 मार्च तक डेडलाइन तय

दिल्ली-एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में स्विमिंग पूल और जिम सेंटरों पर तलवार लटकी हुई है. बिना नियमों और रजिस्ट्रेशन के चल रहे स्विमिंग पूल और जिम सेंटरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. जिले के खेल विभाग ने इनके संचालकों को अल्टीमेटम देते हुए 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है. विभाग के मुताबिक, जिले में करीब 150 स्विमिंग पूल और 700 जिम सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं. अगर इन्हें रजिस्टर्ड नहीं कराया तो विभाग इनपर कार्रवाई करेगा.

गर्मियों में स्विमिंग पूल का क्रेज बढ़ जाता है. गर्मी के मौसम में राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं. लेकिन जिले में सैकड़ों स्विमिंग पूल नियमों को तक पर रखकर चलाए जा रहे हैं. कुछ ऐसा ही हाल जिले के जिम सेंटरों का भी है. इस पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अनीता नागर ने कहा है कि जो भी नियमों को तोड़ कर और बिना रजिस्ट्रेशन के स्वीमिग पूल और जिम चला रहे हैं, उनके लिए नए रजिस्ट्रेशन और रिनुअल के लिए 31मार्च तक का समय दिया गया है. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

कितने हैं बिना रजिस्ट्रेशन?

जिला खले विभाग के मुताबिक, जिले में करीब 700 स्विमिंग पूल और 855 जिम सेंटर हैं. इनमें 550 स्विमिंग पूल और 155 जिम सेंटर रजिस्टर्ड हैं. इसके अलावा 150 स्विमिंग पूल और 700 जिम सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं.इनमें यह सबसे ज्यादा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं. इससे पहले भी जिला खेल विभाग द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे स्विमिंग पूल और जिम सेंटरों को लेकर नोटिस दिए जा चुके हैं. एक बार फिर से विभाग ने इनपर कार्रवाई की तैयारी की है.

स्विमिंग पूल और जिम सेंटर के नियम

स्विमिंग पूल और जिम सेंटर चलाने के लिए खेल विभाग द्वारा नियम बनाए गए हैं. इसी के आधार पर इनके रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं. खेल विभाग के मुताबिक, स्विमिंग पूल में कोच होना अनिवार्य है. अगर यहां महिलाएं भी आती हैं तो महिला कोच भी होना जरूरी है. इसके अलावा यहां दो पानी फिल्टर प्लांट, लाइट, फायर फाइटिंग और पुलिस वेरिफिकेशन का होना भी जरूरी है. जिम सेंटर के लिए कोच के लिए नियम स्विमिंग पूल के नियम की तरह हैं. साथ ही जिम सेंटर पर सुरक्षा उपकरण और पुलिस का वेरिफिकेशन अनिवार्य है.

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