सावधान, धारा 144 तोड़ा तो होगा केस…31 मार्च तक पूरा झारखंड लॉक डाउन

रांची। Jharkhand LockDown झारखंड में कोरोना से जंग तेज हो गई है। आम आदमी से लेकर सरकार तक सतर्क-सचेत है। पीएम मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए अब सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरे झारखंड को लाॅक डाउन कर दिया है। अगले 31 मार्च तक अब बिना सरकार के आदेश के जरूरी सेवाओं को छोड़कर आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।
Jharkhand govt announces a lockdown till 31st March. Movement of all public transport prohibited. Essential services, including ration shops, bank/ATM, postal services, hospitals, medical stores, petrol/diesel pumps, to remain exempt. #CoronavirusPandemic https://twitter.com/ANI/status/1241761648290885633 …
ANI✔@ANI
Jharkhand govt announces a lockdown till 31st March. Movement of all public transport prohibited. All shops, commercial institutions, offices, factories, godowns, weekly markets to remain closed. All places of worship to stay closed for devotees during this period. #COVIDー19
राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च तक पूर्ण तालाबंदी (लॉक डाउन) लागू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को देर शाम इस संबंध में अहम अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर इस संबंध में निर्णय लिया।
लॉक डाउन के तहत झारखंड में राशन दुकान छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, साप्ताहिक हाट बाजार आदि 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों पर ही काम करेंगे। आकस्मिक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। टैक्सी, ऑटो, बस, रिक्शा, ई रिक्शा के साथ सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण रोक रहेगी। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन को इससे मुक्त रखा गया है। सभी धार्मिक स्थल भी दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे।
क्या रहेंगे बंद
- आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे, पर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
- टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
- सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रखेंगे।
- सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे।
- सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
- विदेश से आने वाले सभी नागरिक अथवा अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।
- सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

बंद से अलग रहेंगी यह सुविधाएं
- विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी
- स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान,
- रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशानिर्देश निर्गत किया जाएगा।
- बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं।
- बैंक और एटीएम सेवाएं।
- प्रिंट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया।
- टेलीकॉम, इंटरनेट, आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
- खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां। होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे का दुकान एवं उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन।
- डीजल, पेट्रोल पंप एवं एलपीजी सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।
- उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अपनी गतिविधियां चालू रख सकेंगे।
धारा 144 : एक स्थान पर पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्ण निषेध रहेगा…
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