अयोध्या में ऊंची इमारत के निर्माण पर बना नया कानून, मनमानी करने पर जमींदोज होंगे घर

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में अब राम मंदिर के आसपास मानक से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे स्थानों पर सूचना बोर्ड लगा कर आम जनमानस को यह सूचना दी है. बता दें कि राम नगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ-साथ संपूर्ण अयोध्या जिले में हजारों करोड़ों रुपए की सैकड़ों योजनाएं और परियोजना वर्तमान में चल रही है. एडीए ने अयोध्या को दो अलग-अलग जोनों में बांटा है.
अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर परिक्षेत्र में भवनों के निर्माण की ऊंचाई का मापदंड तय कर दिया है. अब राम मंदिर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवन निर्माणकर्ता अपने आवासी और व्यवसायिक भवन निर्माण की तय की गई ऊंचाई की सीमा से अधिक ऊंचाई में निर्माण नहीं करा सकेंगे. अधिकारियों के अनुसार, अयोध्या धाम क्षेत्र के कई हिस्सों को दो अलग-अलग जोनों में विभाजित किया गया है.