झारखंड में इतिहास के शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ

रांची। राज्य में अब इतिहास के शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट ने इतिहास विषय को लेकर विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश सही है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया था कि उन्होंने विज्ञापन जारी कर इतिहास से स्नातक और इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट की अहर्ता रखने वालों को ही नियुक्ति में आवेदन के लिए अनुमति प्रदान की थी। जबकि प्रार्थी का कहना था कि उन लोगों ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से स्नातक किया है इसलिए उन्हें भी इस नियुक्ति में शामिल किया जाए।
बता दें कि जेएसएससी की ओर से हाई स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2016 में विज्ञापन निकाला गया था। उसमें अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में इतिहास की योग्यता रखी गई थी। नियुक्ति के लिए प्राचीन व मध्य इतिहास की डिग्री वालों ने भी आवेदन दिया, लेकिन उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।






